पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को नि:शुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल प्रमाणन हेतु युवाओं को नकद पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित करने के लिए देश में कौशल विकास बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। इसकी समग्र अवधारणा युवाओं के उद्यम और नियोजनीयता दोनों को बढ़ावा देने है। 2015-16 में अपने प्रायोगिक चरण के दौरान, 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।
प्रायोगिक पीएमकेवीवाई (2015-16) के सफल कार्यान्वयन के बाद, पीएमकेवीवाई 2016-20 को सेक्टर और भौगोलिक दोनों के संदर्भ में स्तर बढ़ाकर और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि जैसे भारत सरकार के अन्य मिशनों के वृहत्त संरेखण के माध्यम से शुरू किया गया था। यह स्कीम सामान्य लागत मानदंडों से संरेखित है और इसका कुल बजट परिव्यय 12000 करोड़ रुपये है।
पीएमकेवीवाई 2016-20 के उद्देश्य
- बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग के अनुकूल गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए सक्षम बनाना और जुटाना ताकि वे रोजगारपरक बनें और अपनी आजीविका कमा सकें।
- मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की वास्तविक जरूरतों के साथ कौशल प्रशिक्षण को जोड़ना।
- प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण को बढ़ावा देना और कौशल की रजिस्ट्री बनाने के लिए आधार रखना।
- चार साल (2016- 2020) की अवधि में 10 मिलियन युवाओं को लाभ।
स्कीम के प्रमुख घटक
- 1. अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) - पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों (टीसीएस) में प्रदान किया जा रहा अल्पावधि प्रशिक्षण स्कूल/कॉलेज अधूरा छोड़ने वाले या बेरोजगार उम्मीदवारों पर केन्द्रित है। प्रशिक्षण की अवधि जॉब रोलों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, किंतु, अधिकांश पाठ्यक्रम 200-600 घंटे (2-6 महीने) के बीच की अवधि के होते हैं। प्रशिक्षण सॉफ्ट कौशल, उद्यमशीलाता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पाठ्यचर्या के एक भाग के साथ राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) अनुसार प्रदान किया जाता है। उम्मीदवारों का मूल्यांकन और प्रमाणन सफलापूर्वक पूरा होने पर, उन्हें प्रशिक्षण भागीदारों (टीपी) द्वारा नियोजन सहायता प्रदान की जाती है।
- 2. पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) - पूर्व शिक्षण अथवा कौशल वाले व्यक्तियों का पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) स्कीम के अंतर्गत आकलन और प्रमाणन किया जाता है। आरपीएल का उद्देश्य देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को एनएसक्यूएफ के अनुरूप करना है। प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण की अवधि 12-80 घंटे के बीच होती है।
- 3. विशेष परियोजनाएं - पीएमकेवीवाई के विशेष परियोजना घटक में सरकारी निकायों, निगमों/उद्योग निकायों तथा विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की परिकल्पना की है और उपलब्ध अर्हता पैको (क्यूपी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) के अंतर्गत विशेष जॉब रोलों में प्रशिक्षण निर्धारित नहीं हैं। यह ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनमें पीएमकेवीवाई के अंतर्गत अल्पावधि प्रशिक्षण के नियमों और शर्तों के अनुसार कुछ भिन्नता हो सकती है।
इस स्कीम को दो घटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है:
- 1. केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम): यह घटक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पीएमकेवीवाई 2016-20 की 75% धनराशि और इतने ही भौतिक लक्ष्य सीएससीएम के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं।
- 2. केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम): यह घटक राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पीएमकेवीवाई 2016-20 की 25% धनराशि और इतने ही भौतिक लक्ष्य सीएसएसएम के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं।
अधिक जानकारी के लिए http://pmkvyofficial.org/.देंखे।
दिशानिर्देश और मैनुअल
क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक |
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1 | पीएमकेवीवाई (2016-20) के राज्य सम्बद्ध घटक के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिपत्र | ![]() |
2 | पीएमकेवीवाई (2016-20) के लिए ऑपरेशन मैनुअल (2016-20) - केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटक | ![]() |
3 | पीएमकेवीवाई (2016-20) के तहत राज्य से संबन्धित दिशानिर्देश | ![]() |
4 | पीएमकेवीवाई दिशानिर्देश (2016-2020) | ![]() |
5 | कौशल इको-सिस्टेम के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता, संबद्धता और सतत निगरानी के लिए दिशानिर्देश | ![]() |
6 | पीएमकेवीवाई ब्रांडिंग और संचार दिशानिर्देश | ![]() |
7 | शुद्धिपत्र: पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के तहत राज्य से संबन्धित दिशानिर्देश | ![]() |
8 | पीएमकेवीवाई (2016-20) से संबन्धित सेवा स्तर समझौते (एसएलए) / समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर मंत्रालय का आदेश | ![]() |
9 | शुद्धिपत्र: पीएमकेवीवाई (2016-20) के राज्य सम्बद्ध घटक के लिए ऑपरेशन मैनुअल | ![]() |
10 | सेवा स्तर समझौता / समझौता ज्ञापन (एमओयू) | ![]() |
11 | एसओपी - मूल्यांकन और प्रमाणन | ![]() |
12 | पीएमकेवीवाई (2016-20) के राज्य संबद्ध घटक के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिपत्र | ![]() |
13 | शुद्धिपत्र: पीएमकेवीवाई- केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटक के लिए कैट-4 के तहत लक्ष्यों की क्षमता 20% से बढ़ाकर 40% करना | ![]() |
14 | पीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत एईबीएएस के अनिवार्य अनुपालन के संबंध में कार्यालय ज्ञापन | ![]() |
15 | पीएमकेवीवाई - आकांक्षीय जिलों में सीएसएमएम घटक के तहत कौशल विकास गतिविधियों को सक्षम और सुदृढ़ करना | ![]() |
16 | पीएमकेवीवाई 2016-20 के कार्यान्वयन के लिए जारी धनराशि का उपयोग | ![]() |
17 | पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबन्धित स्पष्टीकरण | ![]() |
18 | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-2020 (प्रयोगिक चरण) के तहत शैक्षणिक और उद्योग संस्थानों द्वारा अल्पावधि प्रशिक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) | ![]() |
19 | केंद्र प्रत्यायन और संबद्धता के लिए स्मार्ट पर निरीक्षण एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए राज्य कौशल विकास मिशन/राज्य सरकार हेतु दिशानिर्देश | ![]() |
20 | कौशल साथी परामर्श स्कीम दिशानिर्देश 2018-19 | ![]() |
21 | पीएमकेवीवाई (2016-20) (सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई) के तहत राज्य से संबन्धित दिशानिर्देशों में संशोधन /पुनरीक्षण | ![]() |
22 | पीएमकेवीवाई (2016-20) (सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई) के ऑपरेशनल मैनुअल में संशोधन/पुनरीक्षण | ![]() |
23 | पीएफ़एमएस पर सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई (2016-20) का रोल आउट | ![]() |
24 | पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धनराशि का उपयोग | ![]() |
25 | सभी पूर्वोत्तर राज्यों, सभी पीएमकेके, जम्मू और कश्मीर (4 जिलों को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पीएमकेवीवाई 2016-20 के लिए नामित उम्मीदवारों के 50% बोर्डिंग और लॉजिंग के प्रावधान के विस्तार के लिए (सीएससीएम और सीएसएसएम घटक दोनों) 31 मार्च, 2020 तक सैद्धांतिक मंजूरी | ![]() |
26 | राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय लक्ष्य और संगत भौतिक लक्ष्य का युक्तिकरण-अधि-स्वीकृत | ![]() |
27 | एईबीएएस उपस्थिति के साथ पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक को जोड़ना | ![]() |
28 | पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के तहत लागत ब्रेक-अप पर स्पष्टीकरण के लिए राज्यों से अनुरोध | ![]() |
29 | पीएमकेवीवाई (2016-20) के सीएसएम घटक के तहत बीएएस (बायोमेट्रिक अटेंडेंस सर्विसेज) देय होगा | ![]() |
30 | पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के तहत विशेष परियोजनाएँ | ![]() |
31 | कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंडों की प्रयोज्यता का सैद्धांतिक अनुमोदन तीसरा संशोधन, 2019 – पीएमकेवीवाई 2016-2020 में आधार लागत में संशोधन | ![]() |
32 | पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के तहत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तीय लक्ष्यों का युक्तिकरण और जागरूकता और मोबिलाइजेशन कॉस्ट के तहत स्वीकृत 3% धनराशि और अधिक प्रासंगिक एनएसक्यूएफ़ संरेखित गैर एसएससी पाठ्यक्रमों के लिए पीएमकेवीवाई 2016-20 स्कीम (सीएसएसएम घटक की केवल श्रेणी- 2) के लिए आरंभ करना | ![]() |
33 | पीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक 2016-20 के तहत हैंडबुक और इंडक्शन किट | ![]() |
34 | पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित कार्य योजना | ![]() |
35 | पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के तहत 384 कार्य भूमिकाओं की सूची पर सैद्धांतिक स्वीकृति | ![]() |
36 | पीएमकेवीवाई 2016-20 के तहत उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि का सैद्धांतिक अनुमोदन | ![]() |
पीएमकेवीवाई (2016-20) के राज्य सम्बद्ध घटक के तहत स्वीकृत आदेश
क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक |
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1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | ![]() |
2 | आंध्र प्रदेश | ![]() |
3 | अरुणाचल प्रदेश | ![]() |
4 | असम | ![]() |
5 | बिहार | ![]() |
6 | चंडीगढ़ | ![]() |
7 | छत्तीसगढ़ | ![]() |
8 | दादरा और नगर हवेली | ![]() |
9 | दमन और दीव | ![]() |
10 | दिल्ली | ![]() |
11 | गोवा | ![]() |
12 | गुजरात | ![]() |
13 | हरियाणा | ![]() |
14 | हिमाचल प्रदेश | ![]() |
15 | जम्मू और कश्मीर | ![]() |
16 | झारखंड | ![]() |
17 | कर्नाटक | ![]() |
18 | केरल | ![]() |
19 | लक्षद्वीप | ![]() |
20 | मध्य प्रदेश | ![]() |
21 | महाराष्ट्र | ![]() |
22 | मणिपुर | ![]() |
23 | मेघालय | ![]() |
24 | मिजोरम | ![]() |
25 | नगालैंड | ![]() |
26 | ओडिशा | ![]() |
27 | पुडुचेरी | ![]() |
28 | पंजाब | ![]() |
29 | राजस्थान | ![]() |
30 | सिक्किम | ![]() |
31 | तमिलनाडु | ![]() |
32 | तेलंगाना | ![]() |
33 | त्रिपुरा | ![]() |
34 | उत्तराखंड | ![]() |
35 | उत्तर प्रदेश | ![]() |
36 | पश्चिम बंगाल | ![]() |